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बॉम्बे हाईकोर्ट का झटका! बाइक-टैक्सी चलाने वाली ’रेपिडो’ को तत्काल संवाए बंद करने निर्देश

ByNI Desk,
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पुणे | Pune News: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने रेपिडो को बड़ा झटका देते हुए तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश है। बता दें कि, ’रेपिडो’ (Rapido) बाइक-टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी है। हाई कोर्ट ने पुणे में ’रेपिडा’ कंपनी को अपनी सभी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को ये आदेश दिए। कोर्ट का कहना है कि, बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। इन्हें भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आपको बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाइक-टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी।

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जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। अब इस मामले में 20 जनवरी यानि अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

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तो ये है पूरा मामला?
Pune News: रेपिडो कंपनी ने 16 मार्च 2022 को पुणे आरटीओ में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। यही नहीं, परिवहन विभाग ने लोगों से रेपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की थी। जिसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने ’बाइक-टैक्सी’ को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समिति जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जब तक राज्य सरकार इस सेवा को बंद करने की मांग करती है।

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