मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कल्याण डोम्बिवली नगरपालिक निगम (केडीएमसी) अंतर्गत 18 गांवों को अलग कर पृथक निगम क्षेत्र का गठन किये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकत दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह फैसला दिया।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित और अयुक्तिसंगत बताते हुए इसे न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि धारा 3 के उप-खंड (3) के तहत 18 गांवों को निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर करने के लिए केडीएमसी से परामर्श आवश्यक है जिसका पालन नहीं किया गया ।
बॉम्बे हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को किया खारिज
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