मुंबई | महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) पर लगाए आरोपों की जांच अब केन्द्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (CBI) करेगी। इस बाबत बोम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की ओर से आदेश देते हुए कहा गया है कि वह पन्द्रह दिनों में प्राथमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट दे और अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की सत्यता जांचे।
न्यायालय ने कहा कि देशमुख राज्य के गृहमंत्री हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम है। इसी शुरूआती जांच के आधार पर तय होगा कि अनिल देशमुख पर मुकदमा चलेगा या नहीं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस (Ex Chief Minister Devendra Fadanvis) ने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से पद से इस्तीफा देने को भी कहा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। इस आदेश के बाद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
आपको याद होगा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीरसिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर यह आरोप लगाया था कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया था। इस अधिकारी सचिन वाझे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिजनसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और कथित मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में अरेस्ट किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीबीआई जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही नहीं उन्होंने जांच जारी रहने तक अनिल देशमुख को गृहमंत्री पर छोड़ने के लिए कहा है।
परमबीरसिंह को लगी थी फटकार
हालांकि इससे पहले परमबीर सिंह ने भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। परन्तु कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दी कि आखिर गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। अदालत ने पूर्व कमीश्नर परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के कैसे सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जा सकती है। अदालत ने कहा था कि यह कानून की प्रक्रिया है और आप इससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। हालांकि जयश्री पाटिल की याचिका भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब अदालत ने उनकी ही अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
मीना जॉर्ज थी वाझे की खास
दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एंटीलिया मामले में आरोपी सचिन वाजे को लेकर उसकी महिला दोस्त मीना जॉर्ज से लगातार पूछताछ कर रही है। मीना सचिन वाजे के साथ मुंबई के ट्राइडेंट होटल में दिखी थी। सचिन वाजे और मीना जॉर्ज का ज्वाइंट खाता और लॉकर के बारे में पता चला। वाजे की गिरफ्तारी के बाद इस खाते से करीब 26 लाख रुपये निकाल लिए गए, अब इसमें सिर्फ पांच हजार रुपये ही हैं।
Bombay High Court ने कहा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोप गंभीर, CBI जांच करे, EX CM देवेन्द्र फड़नवीस बोले इस्तीफा दो
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