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सीएम योगी का ऐलान, ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही कराएंगे निकाय चुनाव

ByNI Political,
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सीएम योगी का ऐलान, ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही कराएंगे निकाय चुनाव
लखनऊ | UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने और जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकार पहले ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण उपलब्ध कराएगी, उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार यानि आज निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव को सम्पन्न कराएगी। अगर आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। ये भी पढ़ें:- तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 9 जनवरी से बता दें कि, इससे पहले यूपी की राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के मेयर, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अंतिम सूची जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी थी। जिसके बाद ही अंतिम सूची जारी करने के लिए कहा था। ये भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में लोकसेवा केंद्र सरकार पर भरोसा बढ़ाने में मददगार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला UP News: मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए प्रदेश में जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसी के साथ दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। आज सुनाए गए फैसले से पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है।
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