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कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक

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कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक
बेंगलुरू। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को को कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्वविटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले एक विशेष अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा दोनों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। बेंगलुरू की विशेष अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में कहा था कि अगली सुनवाई तक दोनों अकाउंट बंद किए जाएं। विशेष अदालत के इस आदेश पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कॉपीराइट विवाद में फंसे वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि यह आदेश तभी मान्य होगा जब कांग्रेस अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से वह वीडियो कल तक हटा लेती है, जिस पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। असल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ‘केजीएफ-2’ फिल्म का म्यूजिक बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में निचली अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को फौरन अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाए। ‘केजीएफ-2’ की म्यूजिक लेबल कंपनी एमआरटी म्यूजिक ने राहुल गांधी सहित तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी के मैनेजर एम नवीन कुमार ने बेंगलुरु के यशवंतपुर में एफआईआर लिखवाई, जिसमें कहा गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही थी उस समय यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ-2 का गाना इस्तेमाल किया गया। इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई। कंपनी ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दो वीडियो ट्विट किए, जिसमें इस गाने का इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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