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राजस्थान में Corona का कहरः कक्षा 1 से 9 तक बंद, शादियों में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति

ByNI Desk,
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राजस्थान में Corona का कहरः कक्षा 1 से 9 तक बंद, शादियों में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति
जयपुर। राजस्थान में भी Covid-19 का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 19 अप्रेल तक के लिए विशेष गाइडलाइन ( corona new guidelines rajasthan )जारी की है। जिसके अनुसार... शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी, पीजी की नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी। लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी विद्यालय व कॉलेज में कोविड़ केस पाए जाने पर बंद कर सकेंगे। ये भी पढ़ें:- बॉलीवुड पर कोरोना का कहर, अक्षय कुमार के बाद गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शादियों में अब 200 की बजाय केवल 100 लोगों की अनुमति कोविड़ गाइडलाइन की पालना करते हुए होगी।   किसी क्षेत्र या अपार्टमेंट में 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिह्नित किया गया है, उसे जिला कलक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें। अधिक संक्रमित मिलने पर क्षेत्र सीज किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में 75 प्रतिशत कार्मिकों को बुलाया जाएगा, शेष कार्मिक वर्क फ्रोम होम की स्थिति में रहेंगे। धार्मिक मेले, उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर कोविड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।   ये भी पढ़ें:- Rajasthan Assembly by-election : कांग्रेस एवं भाजपा में सीधी टक्कर होने के आसार जिला मजिस्टे्रट और पुलिस कमिश्नर कोविड़ संक्रमण की आंकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकारी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। रात 8 बजे से पूर्व और सुबह 6 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। आरटीओ, डीटीओ अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को तुरंत टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे। बहुत जरूरी होने पर ही जिले से अन्य जिले की और राज्य से बाहर यात्रा करें।
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