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कोरोना: अधिकार प्राप्त समूहों का पुनर्गठन

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समूहों का पुनर्गठन किया है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने आज बताया कि केन्द्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन समूहों का पुनर्गठन किया है।

गृह सचिव ने शुक्रवार देर शाम इस आशय के आदेश पर हस्ताक्षर किये थे। आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी से निपटने की योजना बनाने और उनका कार्यान्यवन सुनिश्चित करने के लिए गत 29 मार्च को 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया था।

इन समूहों में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा है कि कुछ अधिकार प्राप्त समूहों के अध्यक्षों , और सदस्यों के स्थानांतरण तथा सेवा निवृत होने के चलते इन समूहों का पुनर्गठन जरूरी हो गया है। आदेश में कहा गया है कि अधिकार प्राप्त समूहों की सेवा और शर्तों तथा अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

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