नई दिल्ली | देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए लिखित आदेश जारी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि बिना किसी देरी के अनाथ बच्चों की पहचान कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने पोर्टल पर उनकी सूची जारी करे. इसके साथ ही SC ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गैर सरकारी तरीके से बच्चों को गोद लेने में शामिल NGO के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. SC ने कहा कि सरकार इस बात का भी ख्याल रखे कि अनाथ के बच्चे जिस सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे वे उसी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते रहें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए. ( corona pandemic )
Corona Crisis: कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा में ना आए कोई परेशानी, जल्द तैयार करें सूची- SC
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