मुम्बई: उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार और महानगरपालिका (बीएमसी) को 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों या बिस्तर से उठने में असमर्थ लोगों को घर-घर जाकर कोविड-19 टीके की खुराक उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. अधिवक्ताओं धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस तरह के लोग टीकाकरण केन्द्रों पर नहीं जा सकते हैं या ऐसा कर पाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू करने की आवश्यकता है जिससे वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से दिव्यांग (शारीरिक और मानसिक दोनों) नागरिक अपने घर से निकले बिना टीका प्राप्त करने में सक्षम हो सके.
कोविड टीकाकरण को लेकर मुम्बई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल, ये है कारण
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