नई दिल्ली। मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के तीन हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से फिर बहाल किए गए इस नियम से हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी। delhi corona cases increased
आदेश में हालांकि इसका उल्लेख नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को एक बैठक में किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपए के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।
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डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है। इसने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया।
दिल्ली में बृहस्पतिवार को 965 नए मामले दर्ज किए थे और एक मरीज की मौत हुई थी, जबकि एक दिन पहले बुधवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।