नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अधिकार का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल को ही सरकार मानने का जो जीएनसीटीडी कानून लागू किया गया है उसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च अदालत इस बिल पर जल्दी सुनवाई के लिए राजी हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को जल्दी सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। (NCT bill delhi government)
सिंघवी ने कहा कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत और अनुच्छेद 239 एए के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन कानून, 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, कानून के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हैं।
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गौरतलब है कि इस साल 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनसीटीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन कानून 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उप राज्यपाल है।
एनसीटी बिल पर जल्दी होगी सुनवाई
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