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हाई कोर्ट में खारिज हुई चिराग की याचिका

ByNI Desk,
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हाई कोर्ट में खारिज हुई चिराग की याचिका
chirag paswan petition dismissed नई दिल्ली। अपने पिता की बनाई पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के चिराग पासवान के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। अपने चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता स्वीकार करने के स्पीकर के फैसले को चिराग ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, चूंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास लंबित है इसलिए आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है।

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गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले एक महीने से खींचतान चल रही है। पार्टी के लोकसभा में छह सांसद हैं। इनमें से पशुपति कुमार पारस ने पांच सांसदों के साथ अलग गुट बना लिया और चिराग को हटा कर शुद लोकसभा में पार्टी के नेता बन गए। स्पीकर ओम बिड़ला ने इसे मंजूरी भी दे दी। चिराग पासवान का दावा है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कौन नेता होगा, इसका फैसला वे करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पार्टी से निकाल दिया है और खुद असली लोजपा होने का दावा किया है।

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बहरहाल, चिराग पासवान की तरफ से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में जल्दी मामले की सुनवाई की मांग की थी। चिराग ने कहा था कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। ( chirag paswan petition dismissed ) दूसरी ओर पशुपति पारस ने चिराग को पार्टी से निकाल दिया है और खुद अध्यक्ष बन गए हैं। अब वे केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए हैं।
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