ताजा पोस्ट

जमानत के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

ByNI Desk,
Share
जमानत के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल कर मार डालने के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ अब किसान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। किसानों के पीड़ित परिवारों ने भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अशीष मिश्र को जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्र को जमानत देने का फैसला सुनाया था और जांच पर सवाल उठाए थे। Farmers reach Supreme Court पिछले साल अक्टूबर में कार से कुचले गए मृतक किसानों के परिवारों की ओर से वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है। हाई कोर्ट आदेश के गुण-दोष पर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय मिश्र के खिलाफ बड़े सबूतों पर विचार नहीं किया क्योंकि उसके खिलाफ आरोपपत्र रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। Read also चन्नी क्या केजरीवाल को हरा देंगे? इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति, चार्जशीट  में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति की संभावना पर विचार किए बिना जमानत दी थी। याचिका में कहा गया है कि आरोपी न्याय से भाग रहा है और अपराध को दोहरा रहा है और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय के रास्ते में बाधा डालने की संभावना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीड़ितों को संबंधित सामग्री को हाई कोर्ट के संज्ञान में लाने से रोका गया क्योंकि उनके वकील 18 जनवरी, 2022 को जमानत मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे। याचिका में कहा गया है कि वकील मुश्किल से कोई दलील दे सके और दोबारा कनेक्ट होने के लिए कोर्ट स्टाफ को बार-बार कॉल करने से कोई फायदा नहीं हुआ और पीड़ितों द्वारा हाई कोर्ट में प्रभावी सुनवाई के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी गई। इससे पहले आरोपी आशीष मिश्र की जमानत को चुनौती देने की एक और अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अर्जी दाखिल की है। पिछले साल अक्टूबर में हुई घटना में गाड़ी से कुचल कर चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हुई थी।
Published

और पढ़ें