नई दिल्ली | Firecracker Ban Delhi: प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों की आवाज के साथ मनाई जाएगी। अगर कोई भी पटाखे खरीदता हुआ और चलाता हुआ पाया गया तो दिवाली पर उसका दिवाला भी निकल सकता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इसे लेकर काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस बाबत सरकार ने एक नये नियम की जानकारी देते हुए दिल्ली में पटाखे नहीं चलाने के लिए लोगों को सर्तक किया है।
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नहीं मानी बात तो 6 महीने कैद
दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया। राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। यहीं नहीं, दिल्ली में अगर कोई भी पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन साल कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है।
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Purchasing, bursting of firecrackers in Delhi will be punishable with Rs 200 fine, 6 months in jail: Environment Minister Gopal Rai
— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2022
सर्दियों में लोगों का नहीं हो परेशानी
Firecracker Ban Delhi: दिल्ली में आतिशबाजी पर रोक लगाने का दिल्ली सरकार मकसद इतना है कि, राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ताकि, सर्दियों में पहले की तरह दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं झेलनी पड़े और वायु का स्तर साफ रहे। ताकि, गंभीर बीमारी और दमे के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ नहीं उठानी पड़े। गौरतलब है कि, दिल्ली देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी है। यहां सर्दियों के मौसम में सांस लेना तक दुर्भर हो जाता है। ऐसे में पिछले दो सालों से दिल्ली सरकार दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रही है।
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