नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ का संक्रमण रोकने लिए किये गये लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले किसानों को 31
मई तक इसका भुगतान करने पर ब्याज में पांच प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार ब्याज पर यह छूट बैंकों को दो प्रतिशत और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की दी जाएगी।
यह लाभ तीन लाख रुपए तक अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को दी जाएगी जो 31 मई तक ऋण का भुगतान करेंगे। गौरतलब है लोगों के आने-जाने पर रोक लगाये जाने के कारण किसानों को समय पर बैंक पहुंच कर ऋण का भुगतान करने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही उनके उत्पादों को बेचने में भी समस्यायों का सामना करना पर रहा है ।