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लव जिहाद कानून पर गुजरात सरकार को झटका

ByNI Desk,
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लव जिहाद कानून पर गुजरात सरकार को झटका
high court anti love jihad  अहमदाबाद। लव जिहाद कानून पर गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है। अदालत ने इस कानून के कुछ हिस्सों को लागू करने पर रोक लगा दी है। लव जिहाद के मसले पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें राज्य के लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर अदालत ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि लड़की को धोखा देकर फंसाया गया है, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि राज्य में अंतरधार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शादी जबरदस्ती धर्मांतरण का जरिया नहीं बन सकती। हाई कोर्ट शादी के जरिए जबरन धर्मांतरण से संबंधित नए कानूनों से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कानून में नए संशोधन को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने गुरुवार का फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनाया है। जमीयत ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। Read also Jammu-Kashmir के राजौरी में सेना का JCO शहीद, सुरक्षाबलों ने मार गिराया एक आतंकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने इस कानून की धारा- तीन, चार, पांच और छह के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर-जबरदस्ती से और लालच देकर की गई है। गौरतलब है कि गुजरात में लव जिहाद कानून 15 जून को बन गया था। इस कानून के तहत पांच साल की सजा और अधिकतम पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
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