कोलकाता | Gutkha Paan-Masala Ban: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पान मसाला और गुटखा खाने वालों की मुसीबतें बढ़ गई है। इनका शौक रखने वालों को अब इनके बिना ही अपना काम चलाना होगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को पान मसाला और गुटखा बनाने व बेचने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध 7 नवंबर से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी हो जाएगा।
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आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए फैसला
Gutkha Paan-Masala Ban: देश के कई राज्यों में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा हुआ है। जिसके चलते वहां के लोगों को इनके बिना ही अपना काम चलाना पड़ रहा है। यह निर्णय आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ममता सरकार के आदेशानुसार, अब 7 नवंबर 2021 से 6 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि, पश्चिम बंगाल में गुटखा, पान और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 2019 में पहली बार बैन लगाया था।
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निर्माण, भंडारण व बिक्री करने पर होगी कार्रवाई
सरकार के इस आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब गुटखा व पान मसाले में तंबाकू व निकोटिन का मिलना कानूनी अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। इसी के साथ हरियाणा राज्य में भी बीते सितंबर महीने में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था।
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