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हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला, रेवाड़ी में बनेगा नया टोल प्लाजा

ByNI Desk,
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हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला, रेवाड़ी में बनेगा नया टोल प्लाजा
नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रेवाड़ी में एक टोल स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई। वाणिज्यिक वाहनों से टोल एकत्रित करने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव गुजरवास के निकट सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना मार्ग (राज्य राजमार्ग-22) के किमी. 69.000 पर नया टोल प्वाइंट लगाने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने इस नए टोल प्वाइंट की समयावधि 31 मार्च 2022 तक निर्धारित करने की भी स्वीकृति दी, क्योंकि राज्य में सभी चल रहे टोल प्वाइंट के लिए समयावधि की वैधता 31 मार्च, 2022 तक है। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस नए मार्ग पर टोल प्वाइंट की स्थापना से सरकारी खजाने के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ से खदान सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1982 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब यह नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम-2020 कहलाएगा। नए नियमों के अनुसार विभाग में निजी सहायक के पद को तीन वर्ष के अनुभव वाले सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी ऐसे कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। इसके लिए प्रतिभागी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ अन्य कुछ शर्ते रखी गई हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सोनीपत जिले में गन्नौर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी (फल, सब्जी, फूल एवं डेरी उत्पाद टर्मिनल) की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। अवैध रूप से रह रहे इन लोगों को दो-दो मरला के प्लाट दिए जाएंगे और दो मरले के प्लाट के लिए 1,66,077 रुपये की राशि 100 बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी। उनसे कोई प्रशासनिक या अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। इन अवैध वासियों को किए जाने वाले आवंटन के अन्य नियम एवं शर्तों में किस्तों की वही अनुसूची शामिल है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी संपदा, करनाल के अनधिकृत या कब्जाधारियों को भूमि आवंटन के लिए निर्धारित की गई हैं।
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