नई दिल्ली। शिव सेना के 16 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा का डिप्टी स्पीकर की ओरर से दिए गए अयोग्यता नोटिस के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे पहले डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि उनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा सत्र चलते समय ही लाया जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में अब नई सरकार बन गई है और नए स्पीकर का चुनाव हो गया है। इसलिए डिप्टी स्पीकर के नोटिस का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है।
बहरहाल, अपने खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है- अविश्वास प्रस्ताव का मेल ऐसे शख्स की आईडी से आया था, जो विधानसभा का सदस्य नहीं था। मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उसे रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया। मेल के जवाब में डिप्टी स्पीकर ने लिखा कि वे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है- समझ नहीं आ रहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया।
गौरतलब है कि डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता की कार्रवाई पूरी होने तक बागी विधायकों के विधानसभा में प्रवेश और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये एकनाथ शिंदे का निर्लज्ज आचरण है कि उन्होंने अपने विधायकों के दल के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अपनी ही महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया। इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए एक इनाम के रूप में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है।
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
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