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बंगाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

ByNI Desk,
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बंगाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार
high court reprimanded bengal Government : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीखी फटकार ( high court reprimanded bengal ) लगाई है। हाई कोर्ट ने दो टूक अंदाज में कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा को राज्य सरकार नकारती है, जो कि गलत है। उच्च अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरे आयोगों में जितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं उन सबकी एफआईआर दर्ज की जाए। Bengal Politics Mamta Banerjee : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। अदालत ने ममता सरकार को गलत ठहराते हुए कहा कि जब लोग मारे जा रहे थे और नाबालिगों से रेप हो रहा था तो सरकार इसे नकार रही थी और वह गलत थी। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंसा का खामियाजा भुगतने वाले लोगों के बीच बंगाल सरकार विश्वास का माहौल बनाने में नाकाम रही है।

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Mamta banerjee Vs Jagdeep Dhankhar : हिंसा के दौरान बंगाल छोड़ने को मजबूर हुए लोगों ने शिकायत की थीं। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल में जांच के लिए गई। आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस पर एक रिपोर्ट पेश की। उसके बाद ही अदालत ने बंगाल सरकार पर ये तीखी टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि हिंसा हुई थी, नाबालिग लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया और लोगों को घर छोड़ कर जाना पड़ा था। अदालत ने इसके लिए राज्य सरकार को जवाबदेब बताया।

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चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि पहले जो भी शिकायतें आई हों, उन सभी मामलों में केस दर्ज करे। मानवाधिकार आयोग या दूसरे आयोगों के पास की गई शिकायतों पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। सभी पीड़ितों के बयान रिकार्ड किए जाएं। अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे पुलिस की विशेष शाखा और खुफिया शाखा में हुई सभी लिखा-पढ़ी को सुरक्षित रखें। अदालत ने कुछ और दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
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