नई दिल्ली। आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रेस्तरां और होटल वाले अपने मन से खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए ने होटलों और रेस्तरां में सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सीसीपीए की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक होटल या रेस्तरां अब अपने खाने के बिल में अपने आप या बाई डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। दिशा-निर्देश कहा गया है कि सर्विस चार्ज की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी। कोई भी होटल या रेस्तरां, किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से बताएगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और विशुद्ध रूप से विवेक पर निर्भर है। उपभोक्ता इस मामले में किसी तरह की शिकायत 1915 नंबर पर फोन करके कर सकते हैं।
सीसीपीए के दिशा-निर्देश में बताया गया है कि सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर एंट्री या सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगातार सर्विस चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि किसी होटल या रेस्तरां की ओर से इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल कर रहा है तो वह संबंधित होटल या रेस्तरां से इसे हटाने को कह सकता है या शिकायत दर्ज करा सकता है।
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