नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में 15 दिसंबर को हुई हिंसा में घायल होने वाले छात्र ने दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है।
शायन मुजीब नामक छात्र ने याचिका में दावा किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन में हुई हिंसा के बाद उसे चोटें आईं।
मुजीब ने कहा कि अभी तक उसके 2.5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। उसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मुजीब की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उसके मुवक्किल के दोनों पैर फ्रैक्च र हैं और वह जीवन भर के लिए लंगड़ा हो जाएगा। हालांकि, केंद्र ने उनके दावे पर आपत्ति जताई।
वकील ने कहा, पुस्तकालय के सीसीटीवी फूटेज मौजूद हैं। दिल्ली के जामिया नगर में 15 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। 14 बसों और 20 निजी वाहनों में आगजनी की गई थी। 31 पुलिस अधिकारियों सहित 67 लोगों को इस दौरान चोटें आई थीं। विद्यार्थियों सहित कुल 47 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
जामिया हिंसा: हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
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