नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) में तृतीय वर्ष के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने संबंधी याचिका पर आज राजस्थान सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किये।
विकांत की 14 अगस्त 2017 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी थी, जिसकी जांच राज्य पुलिस कर रही है, लेकिन तीन साल के बावजूद जांच में बेहतर प्रगति न देखकर मृतक छात्र की मां नीतू कुमार नगाइच ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपने संबंधी याचिका दायर की है।
उसका शव रात को विश्वविद्यालय के सामने रेल की पटरियों के किनारे से बरामद हुआ था। न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुनील फर्नांडीस की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पहले राज्य सरकार का पक्ष जानना चाहेगी कि छात्र की मौत के तीन साल बाद भी आखिर जांच में प्रगति क्यों नहीं हुई?
न्यायालय ने मामले की सुनवाई जुलाई में करने का निर्णय लिया। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय मृतक के माता-पिता को सूचित करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन मृतक के दोस्तों के एक समूह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया।
विधि छात्र मौत : सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस
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