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सेना कैप्टन के लिए उम्र कैद की सिफारिश

नई दिल्ली, भाषा। थलसेना की एक अदालत ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में एक सुनियोजित मुठभेड़ के दौरान तीन लोगों की हत्या कर दिये जाने के सिलसिले में एक कैप्टन के लिए उम्र कैद की सजा की सिफारिश की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना की अदालत ने साल भर से भी कम समय में ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्यवाही पूरी की है।

अधिकारियों ने बताया कि एक ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ और ‘साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया’ में यह पाया गया कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया, जिसके बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का ‘कोर्ट मार्शल’ किया गया। उन्होंने बताया कि उम्र कैद की सजा की पुष्टि सेना के उच्चतर प्राधिकारों द्वारा की जानी बाकी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस तरह के विषयों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिला निवासी तीन लोगों–इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार- को ‘आतंकवादी’ बताते हुए 18 जुलाई 2020 को शोपियां जिले के दूर-दराज के एक गांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि, इन हत्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर संदेह जताया गया, जिसके शीघ्र बाद सेना ने एक ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ गठित की, जिसने प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सैनिकों ने अफ्सपा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है।

‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ के बाद ‘साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया’ दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में पूरी हुई थी। सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और, आगे की कार्यवाही के लिए कानूनी सलाहकारों के साथ परामर्श कर संबद्ध अधिकारी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। सेना ने कहा था, भारतीय थलसेना अभियानों के लिए नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों ने कहा कि अफ्सपा के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करने और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की गई थी।

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