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मेघालय में कड़ी शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें

ByNI Desk,
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मेघालय में कड़ी शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें
शिलांग। मेघालय में कल से शराब की दुकानें अगले छह दिन के लिए खोली जाएंगी, लेकिन ग्राहकों और शराब की दुकानों के मालिकों को मास्क पहनने के अलावा सामाजिक दूरी के नियमों सहित सामाजिक स्वच्छता बनाए रखने की सभी शर्तों का पालन करना होगा। मेघालय के आबकारी आयुक्त प्रवीण बक्शी ने बताया कि 11 मई से 16 मई तक सुबह नौ बजे से चार बजे तक चुनींदा शराब की दुकानें और गोदाम खोले जायेंगे। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब की दुकानें, संकरी सड़कों और गलियाें की दुकानें, जिनसे सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो सके और कोरोना वायरस के उच्च प्रसार वाले इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। राज्य सरकार ने आठ मई को शराब की अधिकतम खुदरा मूल्य पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जिससे लगभग 120-130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा जो कोरोना के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित वित्तीय बोझ और व्यय से निपटने के लिए सहायक होगा। बक्शी ने बताया कि प्रत्येक ग्राहक को तीन लीटर विदेशी शराब और चार लीटर बीयर से अधिक नहीं बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि एक घर से एक व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, “शराब की दुकान के मालिकों को दुकान के पास भीड़भाड़ करने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए और अगर इन निर्धारित मानदंडों को लागू करने में दुकान के मालिक विफल रहते है तो उनकी शराब की दुकान बंद कर दी जाएंगी। बक्शी ने चेतावनी देते हुए कहा अगर सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति या फिर शराब की दुकान का मालिक अथवा ग्राहक द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आबकारी अधिकारी ने जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों को पुलिस, संबंधित उप प्रभागीय अधिकारियों (सिविल), खंड विकास अधिकारियों और अपने-अपने जिलों के क्षेत्रीय टीम के नेताओं की सहायता करने के साथ-साथ निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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