ताजा पोस्ट

राजस्थान में यहां सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही

ByNI Desk,
Share
राजस्थान में यहां सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही
अजमेर | Loudspeakers Ban in Ajmer: राजस्थान के अजमेर जिले में अब लाउडस्पीकर पर किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देगी। अजमेर प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह 7 अप्रैल यानि आज से लागू हो गया है। आपको बता दें कि, अजमेर जिला प्रशासन ने शहर में एक महीने के लिए धारा 144 भी लगा रखी है। गौरतलब है कि, पिछले कई दिनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। किसी भी तरह के झंडे-बैनर लगाने पर भी रोक Loudspeakers Ban in Ajmer: अजमेर जिला प्रशासन ने ये सख्त कदम ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। इसके अलावा जिले में झंडे-बैनर भी नहीं लगाए जा सकेंगे। प्रशासन के इस नए आदेश के अनुसार, जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक जगहों, बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ें:-  पंजाब सीएम भगवंत मान का अगला निशाना रेत माफिया, अवैध रेत खनन पर अंकुश के लिए नया प्लान! वहीं दूसरी ओर, राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 10 अप्रैल की सुबह 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, कर्फ्यू के दौरान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे की ढील दी जाएगी। जिसके दौरान सब्जियां और फल स्टोर, जनरल स्टोर, डेयरी, ईंधन स्टेशन और गैस एजेंसियां अपना काम करेंगी और लोगों तक सामग्री पहुंचा सकेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के करौली शहर में नवसंवत्सर के मौके पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। ये भी पढ़ें:- UP : आसाराम के आश्रम में मिला लड़की का शव, कार में ऐसी हालत में देख सन्न रह गया हर कोई
Published

और पढ़ें