गाजीपुर | Mukhtar Ansari: 26 साल पहले हुए कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत पांच मुकदमों में आरोपी रहे मुख्तार अंसारी को गुरूवार को गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुना ही दी। ये दिन अंसारी के लिए बेहद ही भारी रहा। कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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साल 1996 में गाजीपुर में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद ये मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। मुख्तार अंसारी मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है। ऐसे में फैसले के वक्त वह गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता था जिसके चलते प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंसारी की पेशी हुई। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया अंसारी रो पड़ा।
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बेहद घबराया हुआ दिख रहा था अंसारी
कोर्ट के फैसला आने से पहले अंसारी बेहद घबराया हुआ दिख रहा था। सूत्रों के माने मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में होने के लिए अंसारी सुबह से ही दुआएं मांग रहा था। उसने कई बार इबादत भी की। यहां तक की उसने घबराहट के चलते सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया।
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एक और मामले में शुक्रवार को होगी सुनवाई
Mukhtar Ansari: बता दें कि, अभी तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक दूसरे मामले में शुक्रवार यानि कल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है।
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