मुंबई। Maharashtra Lockdown : महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in Maharashtra) के मामलों के बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने पाबंदियों को और बढ़ा दिया हैं. महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से एक मई तक लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा. नई गाइडलाइंस (Corona Guidelines) के अनुसार, जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. सभी सरकारी दफ्तरों में केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी में काम हो सकेगा. यह पहले 50 फीसदी था. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी. बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है. यहां 24 घंटे में 67468 नए मामले सामने आए हैं और 568 लोगों की मौत हो गई है.
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राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी सेवा, चिकित्सा कारण और टीकाकरण के अलावा अन्य किसी काम के लिए पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं होगी. यानी आप अपनी गाड़ी से भी सड़क पर तभी निकल सकते हैं, जब अस्पताल जा रहे हों, टीका लगवाने जा रहे हों, या किसी जरूरी सेवा से जुड़े हुए हों.
2 घंटे के भीतर निपटाना होगा शादी समारोह
नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में शादी समारोह अब सिंगल इवेंट के रूप में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सिर्फ एक हॉल के इस्तेमाल की अनुमति होगी. शादी कार्यक्रम को 2 घंटे के भीतर निपटाना होगा और इसमें 25 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. अगर कोई भी परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो 50 हजार का जुर्माना भरना होगा.
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बेवजह बाहर निकलने पर 10 हजार का जुर्माना
निर्देषों के अनुसार, बेवजह बाहर घुमते पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी. साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही यात्रा कर सकेंगे. जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम के लिए आने-जाने की अनुमति होगी.
अन्य जिले में जाने पर डीएमए को देनी होगी सूचना
नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी क्षमता पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर सख्त मनाही होगी. इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देनी होगी, साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प लगाया जाए.
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