नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज भगोड़े कारोबारी टाइकून विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। माल्या ने साल 2017 के फैसले, जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था, उसकी समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था, क्योंकि माल्या ने अपनी संपत्ति का सटीक हिसाब नहीं दिया था और पैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया था। माल्या को अपने खाते से चार करोड़ डॉलर निकाल कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है।
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार माल्या पर पैसों की निकासी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट में सोमवार को न्यायाधीश यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश माल्या द्वारा 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका पर आया है।
माल्या को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने का अवमानना का दोषी पाया गया था। वहीं 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की अपील के संबंध में उसकी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था। पीठ ने कहा कि इससे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार, समीक्षा याचिका पिछले तीन सालों से कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं थी।
माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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