ताजा पोस्ट

मथुरा में भी सर्वे का आदेश

ByNI Desk,
Share
मथुरा में भी सर्वे का आदेश
मथुरा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में भी अदालत ने सर्वे करने का आदेश दिया है। मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद को लेकर ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी सर्वे का आदेश दिया है। अदालत ने हिंदू सेना के दावे पर अमीन को ईदगाह का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। सर्वेक्षण का काम दो जनवरी से शुरू होगा। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है।  अमीन को इससे पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हिंदू सेना का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का निशान मिला है साथ ही उसका यह भी दावा है कि मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। सर्वेक्षण कराने की याचिका मथुरा के जिला अदालत में एक साल पहले दाखिल की गई थी। वादी के वकील ने बताया कि आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की जज सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया गया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए उसे निरस्त किए जाने की मांग की है। हिंदू सेना की तरफ से अधिवक्ता शैलेश दुबे ने अदालत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास रखा। उन्होंने बताया कि अदालत के सामने आठ दिसंबर को कोर्ट में वाद दाखिल किया उसी दिन कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने अमीन से विवादित स्थल के सर्वे मय मानचित्र के आदेश किए हैं।
Published

और पढ़ें