
नई दिल्ली। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले जुबैर के वकील ने दिल्ली पुलिस के ऊपर अदालत का फैसला पहले जान लेने और उसे लीक करने का आरोप लगाया। बाद में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार भी की।
गौरतलब है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आधिकारिक फैसले का ऐलान नहीं किया था उससे पहले ही पुलिस के एक अधिकारी ने मीडिया को बता दिया कि अदालत ने जमानत खारिज कर दी है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर में आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं।
शनिवार को दिल्ली पुलिस ने जुबैर को अदालत में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि उसने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद किया है। पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने फैसले से पहले ही बता दिया कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक ट्विट पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जुबैर के वकील ने इस पर सवाल उठाया और इसकी आलोचना की।