
भोपाल | MP Unlock: मध्यप्रदेश में लोगों के लिए बहुत ही सुखद खबर है. मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. काफी लंबे समय से कोरोना संक्रमण (COVID-19) के कारण बंद पड़ा राज्य फिर से अनलाॅक (Unlock) हो जाएगा और धीरे-धीरे सबकुछ सामान्य हो सकेगा. हालांकि शुरूआत में कुछ पाबंदिया जरूर रहेगी. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि, यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध फिर से लागू किए जाएंगे. सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन (MP Unlock Guidelines) सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है. इसके मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
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नई गाइडलाइन के अनुसार इन्हें मिली छूट (Unlock Guidelines in MP)
– किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल व सब्जी, डेयरी व दूध केंद्र, आटा चक्की, केमिस्ट, पशु आहार दुकानें पूरे दिन खुलेंगी.
– मोहल्ले, कॉलोनियों व गांव में सिंगल दुकानें पूरे समय खुल सकेंगी.
– कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सर्विस को अनुमति रहेगी.
– मेंटेनेंस सर्विस इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रॉवाइडर्स के आने-जाने पर नहीं होगी रोक.
– बैंक, बीमा कार्यालय व एटीएम खुले रहेंगे.
– सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के साथ चालू रहेगी.
– समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी. इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व कर्मचारियों को आईडी होने पर आवागमन की अनुमति रहेगी.
– अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे.
– पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस पूरी तरह चालू रहेंगी.
– कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी.
– ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग बैठ सकेंगे.
– धार्मिक पूजा स्थल एक समय पर 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे.
– अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति.
– विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों को अनुमति. साथ ही जिला प्रशासन को देनी होगी अतिथियों की सूची .
– आवश्यक सेवाएं के कार्यायलों को छोड़कर शेष में 100 फीसदी अधिकारी और 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे.
अभी इन पर रहेगा प्रतिबंध
– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग सस्थान अभी बंद रहेंगे.
– सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेलों पर प्रतिबंध रहेगा.
– सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह पर भी प्रतिबंध रहेगा.