जयपुर | New Corona Guidelines Rajasthan : राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रण में आने के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लोगों को कई कड़ी पाबंदियों से मुक्ति दिलाई है। प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी (Rajasthan New Corona Guidelines) करते हुए छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। जिसके तहत अब राजस्थान में 20 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। शादी समारोहों में अब 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति के साथ कार्यालयों में 100% कर्मचारी अनुमत होंगे। अभी राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
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1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे 27 सितंबर से
नई गाइडलाइन के अनुसार, राज्य के 6ठी से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 20 सितंबर से और कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। स्कूलों में सभी बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनकर आने पर ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा स्कूलों के आवागन के लिए संचालित बस, ऑटो और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक खुराक लेनी अनिवार्य होगी।
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राजस्थान में जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक : New Corona Guidelines Rajasthan
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक स्टाफ/छात्र की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- विर्द्यार्थी या कार्मिक संक्रमित मिलने पर संबंधित कक्ष 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा।
- आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास, मां बाडी केन्द्र एवं छात्रावास 20 सितंबर से संचालित होंगे।
- रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता अनुसार सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से रात्रि 10 बजे खुलेंगे।
- स्वीमिंग पूल 20 सितंबर से एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे।
- जिम, योगा सेंटर सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए खुल सकेंगे।
- पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के बाद स्थानीय निकाय के निर्देशन में 20 सितंबर के बाद शुरू हो सकेगा।
- प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक जिसमें अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या हो सकती है। साथ ही एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए ही छूट।
- अभी सार्वजनिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों और हाट बाजार की अनुमति नहीं है।
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