नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक (CBI director) सुबोध जायसवाल (Subodh Jaiswal) के नाम पर एक व्यक्ति से 79 लाख रुपये ठगने की साजिश रचने के मामले में दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों कोलकता निवासी हैं। उन्होंने एस.एल. कुलकर्णी (SL Kulkarni) से कथित तौर पर अपने खेत में एक मोबाइल टावर (Mobile Tower) लगाने और उसे किराए पर देने के मामले में यह राशि वसूलने की साजिश रची।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने कुलकर्णी को विभिन्न मदों के तहत 79 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए राजी किया, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी को भुगतान किए जाने वाले ‘‘सीबीआई कर’’ भी शामिल थे। उन्होंने इन करों के भुगतान संबंधी जाली रसीद भी जारी की। उन्होंने बताया कि दोनों को इस साल अगस्त में अगरतला से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया और अभी वे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने पहले प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं की थी और हाल ही में विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया और मुकदमे पर सुनवाई का आदेश दिया है। (भाषा)
सीबीआई निदेशक बनकर 79 लाख की ठगी
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