नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने लंदन (London) में 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि इन गैरकानूनी कृत्यों को विदेश में कथित तौर पर भारतीय नागरिकों ने अंजाम दिया।
भारतीय उच्चायोग में 19 मार्च को हुई घटना पर विदेश मंत्रालय से एक रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि खालिस्तानी झंडे लहराते और खालिस्तान (Khalistan) के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को गत रविवार को उतारने का प्रयास किया था।
भारत ने रविवार रात ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया था और ‘‘सुरक्षा के अभाव’’ पर स्पष्टीकरण मांगा था। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता ‘‘अस्वीकार्य’’ है।
वहीं ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन सरकार यहां भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को ‘‘गंभीरता से’’ लेगी और उन्होंने मिशन में तोड़फोड़ को ‘‘अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य’’ बताया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पंजाब में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच एक तथाकथित ‘‘जनमत संग्रह 2020’’ करा रहा है। (भाषा)