nayaindia Delhi Excise policy court to hear Amandeep Singh Dhall bail plea on May आबकारी नीति मामले में व्यवसायी ढल की जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई
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आबकारी नीति मामले में व्यवसायी ढल की जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई

ByNI Desk,
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति (Excise policy) मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल (businessman Amandeep Singh Dhall) की जमानत अर्जी (bail application) पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष सीबीआई (CBI Judge) जज एम.के. नागपाल (M.K. Nagpal) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के संयुक्त अनुरोध पर ढल की याचिका पर सुनवाई की तारीख दी है।

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी की प्रक्रिया में आरोपपत्र के बराबर) दायर करने के बाद अदालत ने 12 मई को ढाल और अन्य सह-अभियुक्तों को तलब किया है। इसके अलावा ढल के वकील ने उनकी जमानत अर्जी पर दलीलों को संबोधित करने के लिए स्थगन की मांग की।

न्यायाधीश ने कहा, इसलिए, संयुक्त अनुरोध पर याचिका को बहस के लिए 12 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में अदालत ने पिछले शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी। इसी अदालत ने 27 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। (आईएएनएस)|

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