Naya India

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले राकांपा नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल

नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) (NCP) नेता मोहम्मद फैजल पीपी (Mohd Faisal PP) की सदस्यता बहाल कर दी। फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।

लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराये जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया।

इसे भी पढ़ेः अयोग्यता संबंधी अधिसूचना के खिलाफ फैजल की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है। (भाषा)

Exit mobile version