नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने कार्यस्थल पर महिलाओं (Women) के यौन उत्पीड़न (sexual harassment) (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी (advisory) जारी की है।
आयोग ने बताया कि हाल के वर्षों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक बनता जा रहा है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं से चिंतित है और इसलिए अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने अपने पत्र में राज्य के सचिवों से यह भी अनुरोध किया है कि सभी कोचिंग संस्थानों (coaching institute) को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी से और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जाते हैं।
आयोग ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकृत हों। आयोग ने यह भी अनुरोध किया है कि केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए और ये सभी कोचिंग/शैक्षणिक संस्थान छात्राओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करें। (आईएएनएस)