नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत (Court) ने यहां बृजपुरी में एक स्कूल पर कथित हमले के सिलसिले में 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों (riots) के दो आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने समेत विभिन्न अपराधों के आरोप तय किये हैं।
अदालत ने कहा कि ‘भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।’ अदालत शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रही थी जिन पर 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है।
शिकायत के अनुसार भीड़ ने स्कूल की कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य सामान जला दिये और करीब 1.25 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने मंगलवार को आदेश जारी किया और आरोपियों शमीम अहमद (Mohammad Kafeel) और मोहम्मद कफील (Shamim Ahmed) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये।
तीसरा आरोपी फैजान फरार है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए।
हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। दयालपुर थाने ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।