नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दर्ज धनशोधन (money laundering) के एक मामले में जेल में बंद आप मंत्री (AAP minister) सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्रीय एजेंसी का रुख जानना चाहा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जैन की जमानत पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिये दो हफ्ते का समय दिया।
मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मामले में कोई ‘अपराध से अर्जित आय’ नहीं है और यह केवल ‘काल्पनिक बुनियाद’ पर आधारित है। उन्होंने कहा, मामले में अपराध से कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अपराध की कोई आय सृजित नहीं हुई। जहां तक ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा होने का संबंध है तो यह किसी ज्यादा गंभीर अपराध का हिस्सा नहीं है। यह सब काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है।
ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। जैन ने 30 सितंबर, 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी के मामले के संबंध में जमानत मांगी है और अपनी याचिका में कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं। उन्होने कहा कि वह उड़ान जोखिम सूची में भी नहीं हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। (भाषा)