राणा अय्यूब की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (PMLA) (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है।

वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने जब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ग्रोवर ने न्यायालय से कहा कि इस मामले पर जिस पीठ को सोमवार को सुनवाई करनी थी, वह उपलब्ध नहीं है और उन्होंने पीठ ने आज अपराह्न दो बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर परसों एक उचित पीठ के सामने सुनवाई करेंगे। आज ऐसा करना मुश्किल होगा।’’

इससे पहले, 17 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया था और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में विचार करने पर सहमति जताई थी। ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है, इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है, क्योंकि धन शोधन का कथित अपराध मुंबई में हुआ था। (भाषा)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें