रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने पुलिस को निर्देश दिया कि जमदेशपुर (Jamdeshpur) में बलात्कार (Rape) के एक मामले में जांच के दायरे में आए छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव ( Chhattisgarh Assembly By-Election) में भाजपा (BJP) के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। नेताम छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को निर्देश दिया कि नेताम के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। पुलिस ने बताया कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में 15 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म के मामले में नेताम के खिलाफ जांच की जा रही है।
बहरहाल, प्राथमिकी में नेताम का नाम नहीं है, लेकिन जांच के दौरान उनकी कथित मिलीभगत सामने आई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मानव तस्करी का आरोप भी शामिल है। नेताम के वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते फंसाया जा रहा है।(भाषा)