नई दिल्ली। अदानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर किसी तरह की मीडिया कवरेज नहीं रोकी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी-हिंडनबर्ग मामले के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्दी ही इसे सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि इसकी जांच को लेकर चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों- मनोहर लाल शर्मा और विशाल तिवारी ने दायर की हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने दो याचिकाएं दायर की हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इनकी सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी बनाने के सुझाव पर सीलबंद लिफाफे में कमेटी के सदस्यों का नाम देने का प्रस्ताव किया था, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था।