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ज्ञानवापी मस्जिद में पानी के इंतजाम का आदेश

नई दिल्ली। पवित्र रमजान महीने के बिल्कुल आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूके लिए पानी का पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे वजू के लिए पानी से भरे प्लास्टिक के टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से यह आश्वासन देने के लिए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उस जगह पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा।पीठ ने कहा- हम सॉलिसीटरजनरल का बयान दर्ज करते हैं कि वजू को सुविधाजनक बनाने के लिए उस जगह पर जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ईद पर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में टब हों और पानी के लिए सुविधाएं नजदीक में उपलब्ध हों ताकि असुविधा न हो।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि प्रशासन ने उस जगह से 70 मीटर दूर शौचालय उपलब्ध कराए हैं लेकिन वे मस्जिद के परिसर के अंदर इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि विवादित क्षेत्र का इस्तेमाल वर्षों से मुस्लिम उपासकों द्वारा वजू के लिए किया जाता रहा है। गौरतलब है कि उस जगह को अदालत के आदेश के बाद सील कर दिया गया है।

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