इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान से पहले शुक्रवार की देर रात को देश को संबोधित करेंगे लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संसद बहाल करने और उसकी बैठक बुलाने का आदेश जारी हो गया है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सचिवालय ने शुक्रवार को इमरान खान के खिलाफ शनिवार सुबह साढ़े दस बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्र आयोजित करने का आदेश जारी किया है। Pakistan Supreme Court Parliament
इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को नामंजूर करने के बाद उठाए गए सभी कदमों को रद्द कर दिया और नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सलाहकार आदि तीन अप्रैल तक अपने-अपने कार्यालयों में बहाल हो जाएंगे।
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गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली का सत्र शनिवार को होना चाहिए और प्रस्ताव पर मतदान होने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इमरान खान को हटाया जाता है, तो उसी सत्र में सदन के नए नेता का चुनाव किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के कुछ सहयोगियों के अलग होने के बाद इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ गई है। पीटीआई के कई सदस्य भी इमरान खान से बागी भी हो गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बनी हुई है। विपक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है।