नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर पूूरे देश मेंं उपभोक्ताओं को असीमित मुफ्त फोनकॉल, डाटा, मुफ्त डीटीएच सेवा आदि मुहैया कराने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोहर प्रताप को इस तरह की याचिका दायर करने के लिए फटकार भी लगायी।
न्यायालय ने कहा कि अब क्या वह (अधिवक्ता) ऐसी याचिकाएं भी फाइल करेंगे? न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हम ऐसी याचिकाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। न्यायालय की फटकार के बाद प्रताप ने अपनी याचिका वापस लेने की खंडपीठ से अनुमति मांगी, जिसे उसने मंजूर कर लिया।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को ‘मनोवैज्ञानिक दबाव’ से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें असीमित मुफ्त फोनकॉल, डाटा का इस्तेमाल और डीटीएच सुविधा प्रदान कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
असीमित डाटा, कॉल्स की मांग संबंधी याचिका खारिज
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