जयपुर | Corona uncontrollable in Rajasthan! राजस्थान में रविवार को कोरोना विस्फोट हो गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में स्कूल-कोचिंग को 30 जनवरी तक बंद कर दिया है साथ ही रविवार को पूर्ण रूप कर्फ्यू लागू कर दिया गया है जो शुक्रवार रात्रि 11 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रविवार को राजस्थान में 5 हजार 660 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और एक मौत हो गई है। राजधानी जयपुर में आज भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है और यहां 2 हजार 377 नए पाॅजिटिव मिले हैं।
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लोहड़ी और मंकर संक्रांति पर सावधान रहने की अपील
मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जताई है जिसके बाद में सरकार ने राज्य में कड़ी पाबंदिया लागू कर दी है साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ तीन दिन बाद आ रहे लोहड़ी और मंकर संक्रांति पर्वों पर लोगों को सावधान रहने की अपील की है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक अब सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे ही खुले रह सकेंगे।
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राजस्थान में नई गाइडलाइन के अनुसार... (Corona uncontrollable in Rajasthan!)
- स्कूल 30 जनवरी तक बंद, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
- रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा, जो शुक्रवार रात्रि 11 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
- धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। फूल-माला, प्रसाद, चादर अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल रात्रि 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे।
- विवाह समारोह में अब अधिकतम 100 और नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे।
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑटोरियम, बैंक्वेट हॉल रात 8 बजे तक चालू रह सकेंगे।
- प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
- 10वीं-12वीं के विद्यार्थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। वे अभिभावकों की सहमति से अध्ययन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए विद्यालय जा सकेंगे।
- सिटी बसों को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलने की अनुमति होगी।
- सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक समारोह सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस में मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 जबकि, नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में 50 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे।
- रेस्टोरेंट्स/क्लबों की होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे चलेगी जबकि, मौके पर खाने पर 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ रात 10 बजे तक की ही अनुमति होगी।
कोरोना विस्फोट के बाद Lockdown की जद में Rajasthan! 30 जनवरी तक स्कूल-कोचिंग बंद, रविवार को कर्फ्यू
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