नई दिल्ली | Rules Change From 1 April 2022: देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को आज 1 अप्रैल 2022 से झटके लगने वाले हैं। आज से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से बैंक, टैक्स, जीएसटी समेत कई नियमों में बदलाव होगा। आइए जानते हैं इस महीने से आम जनता को और क्या-क्या महंगाई के झटके झेलने पड़ेंगे...
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अब पीएफ खाते पर भी लगेगा टैक्स
केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू कर रही है। 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स लगेगा। इस नियम के अनुसार, ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान रहेगा। इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये है।
रसोई गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा
1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। तेल के दामों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एलपीजी के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं।
रोजमर्रा की दवाएं हो जाएंगी महंगी
आज से देश में कई तरह की दवाएं महंगी होने जा रही है। जिनमें पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतों बढ़ जाएंगी।
पोस्ट ऑफिस के नियम
Rules Change From 1 April 2022: पोस्ट ऑफिस के नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकेंगे।
क्रिप्टोकरेंसी पर भी लगेगा टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। वित्त मंत्री ने बजट में कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है। साथ ही जब भी कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, उसकी बिक्री का एक प्रतिशत भी टीडीएस कटेगा।
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एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस की सीमा अब 12 हजार
1 अप्रैल से एक्सिस बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। इसी के साथ बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये तक कर दिया है।
घर खरीदने वालों को लगेगा झटका
1 अप्रैल से केंद्र सरकार घर खरीदने वालों को धारा 80ईईए के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद कर रही है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वित्त वर्ष 2022-23 से घर खरीदने वालों को टैक्स छूट सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया है।
जीएसटी होगी और भी आसान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।
यूपीआई या नेटबैंकिंग से होगा म्यूचुअल फंड में भुगतान
1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। अब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
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आज से आम जनता को लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका, देश में बदल जाएंगे ये सब नियम
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