नई दिल्ली | SC On Hijab Controversy : कर्नाटक में शुरू हुआ है जहां पर विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. देश के जाने माने कलाकार और हम लोग भी सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर उलझते हुए नजर आ रहे हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि अगले आदेश तक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक वेशभूषा पहनकर जाने की मनाही रहेगी. हाईकोर्ट ने यह आदेश फैसला आने तक के लिए दिया है. बता दें कि इस मामले में अंतरिम चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो फिर हमारा हस्तक्षेप करना नहीं बनता. सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि हमने इस पूरे मामले में नजर बनाई रखी है और अगर जरूरत पड़ी तो सही समय पर हस्तक्षेप करेंगे.
राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं…
SC On Hijab Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत स्वत: संज्ञान लेने में सक्षम है यदि आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा करेंगे. याचिकाकर्ता की दलील पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण ने कहा कि इस मामले को पहले हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए जब वहां से आर्डर ही नहीं आया है तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इसे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह गलत है.
इसे भी पढ़ें- hijab controversy : असम के मुख्यमंत्री का बयान, जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर चुकी है
क्या थे याचिकाकर्ता के तर्क
SC On Hijab Controversy : बता दें कि हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने याचिका दायर कर इसे यहां सुनवाई के लिए अपील की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा होगा. वकीलों का कहना था कि इससे मतभेद बढ़ने की संभावना है. याचिका दायर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत की दलील सुनने के बाद इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वह खुद हस्तक्षेप करेगी.
इसे भी पढ़ें- सीएम शिवराज चौहान का वीडियो वायरल, कहा- उत्तराखंड में तो भाजपा गई…