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सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के केस में भी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। उन्होंने पत्नी की बीमारी के नाम पर भी जमानत देने की मांग की थी। गौरतलब है कि उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया एक रेयर बीमारी से ग्रस्त हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं।

बहरहाल, शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। जबकि, सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​की जमानत याचिकाओं पर आदेश छह मई तक के लिए टाल दिया। ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में जमानत मिलने से सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं।इसी मामले में सीबीआई की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है। विशेष जज एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 25 अप्रैल को दायर पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को मुहैया कराए।

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